देहरादून: पेंशन योजनाओं में ‘क्लीन स्वीप’ की तैयारी, 15 जून तक होगा सभी लाभार्थियों का फिजिकल वेरिफिकेशन
अपात्र और मृत पेंशनरों के नाम हटेंगे; सीडीओ अभिनव शाह का सख्त निर्देश— ‘पारदर्शिता से समझौता नहीं, घर-घर जाकर होगा सत्यापन’
देहरादून। उत्तराखंड सरकार की विभिन्न पेंशन योजनाओं का लाभ केवल असली हकदारों तक पहुँचाने के लिए देहरादून जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिलाधिकारी सविन बंसल के विजन के अनुरूप, मुख्य विकास अधिकारी (CDO) अभिनव शाह ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जनपद के सभी पेंशन लाभार्थियों के शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन (Physical Verification) के आदेश जारी कर दिए हैं। 15 जून 2026 तक चलने वाले इस विशेष अभियान का उद्देश्य सिस्टम से गड़बड़ियों को दूर करना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
इन योजनाओं पर रहेगी पैनी नज़र
सत्यापन की इस प्रक्रिया में समाज कल्याण और महिला कल्याण विभाग की सभी प्रमुख योजनाएं शामिल हैं:
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वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन।
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किसान, तीलू रौतेली और बौना पेंशन।
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0 से 18 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों हेतु विशेष सहायता।
सत्यापन की कमान: SDM और BDO को सौंपी जिम्मेदारी
सत्यापन कार्य को सुचारू और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रशासन ने जिम्मेदारी का स्पष्ट बंटवारा किया है:
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शहरी क्षेत्र: यहाँ सत्यापन की निगरानी उप जिलाधिकारी (SDM) करेंगे, जो पटवारी और लेखपालों के माध्यम से डेटा जुटाएंगे।
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ग्रामीण क्षेत्र: यहाँ खंड विकास अधिकारी (BDO) नोडल अधिकारी होंगे, जो ग्राम विकास अधिकारियों (VDO) के जरिए घर-घर जाकर सत्यापन सुनिश्चित करेंगे।
डेटा की शुद्धता: मृत और अपात्रों की होगी पहचान
सीडीओ ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई पेंशनभोगी मृत पाया जाता है, तो उसकी मृत्यु तिथि अनिवार्य रूप से दर्ज की जाएगी। वहीं, यदि कोई जीवित व्यक्ति अपात्र पाया जाता है, तो उसका ठोस कारण रिपोर्ट में देना होगा। 15 जून तक यह रिपोर्ट सहायक समाज कल्याण अधिकारी को सौंपनी होगी, जिसके बाद अपात्रों के नाम सूची से हटा दिए जाएंगे।
देहरादून में पेंशनर्स का गणित (एक नज़र में)
| विभाग | श्रेणी | लाभार्थियों की संख्या |
| समाज कल्याण | वृद्धावस्था पेंशन | 76,128 |
| समाज कल्याण | दिव्यांग पेंशन | 11,596 |
| महिला कल्याण | विधवा पेंशन | 32,011 |
| महिला कल्याण | परित्यक्ता पेंशन | 8,140 |
| समाज कल्याण | किसान पेंशन | 672 |
लाभार्थियों के लिए सूचना: यहाँ देखें अपनी लिस्ट
पेंशनर अपनी ग्रामवार या वार्डवार सूची विभाग की आधिकारिक वेबसाइट ssp.uk.gov.in पर देख सकते हैं। किसी भी तकनीकी सहायता या जानकारी के लिए विभाग ने हेल्पलाइन नंबर 7906905177 भी जारी किया है।
सम्पादकीय विश्लेषण: क्यों जरूरी है यह कदम?
पेंशन योजनाओं में अक्सर देखा गया है कि मृत व्यक्तियों के नाम पर भी भुगतान जारी रहता है या अपात्र लोग मिलीभगत से लाभ उठाते रहते हैं। इस “फिजिकल वेरिफिकेशन” से न केवल सरकारी खजाने की बचत होगी, बल्कि उन गरीब और पात्र लोगों के लिए बजट का रास्ता साफ होगा जो वास्तव में मदद के हकदार हैं।
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