आयकर विभाग ने जारी किए ऑफलाइन ITR-1 और ITR-4 फॉर्म, यहां जानें ITR फाइल करने का प्रॉसेस
नई दिल्ली: आयकर विभाग ने FY2023-24 (AY 2024-25) के लिए लागू ITR-1 और ITR-4 के लिए ऑफलाइन फॉर्म जारी कर दिए हैं। इन ऑफलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म का इस्तेमाल 1 अप्रैल, 2024 से FY2023-24 (AY 2024-25) के लिए ITR फाइल करने के लिए किया जाएगा।
JSON एक फाइल प्रारूप है जिसका इस्तेमाल ऑफलाइन उपयोगिता में पहले से भरे हुए रिटर्न डेटा को डाउनलोड या इंपोर्ट करते समय किया जाता है और इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट के अनुसार, ऑफलाइन उपयोगिता में तैयार ITR उत्पन्न करते समय भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।
जिन टैक्सपेयर्स के खातों का ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए वित्त वर्ष 2023-24 (AY2023-24) के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2024 है।
ITR फाइल करने के तरीके
आयकर विभाग (Income Tax Department) टैक्सपेयर्स को अपना ITR पूरी तरह से ऑनलाइन या आंशिक ऑफलाइन मोड के जरिए फाइल करने की अनुमति देता है।
टैक्सपेयर इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट (कर विभाग द्वारा जारी JSON उपयोगिता) से उपयोगिता फॉर्म डाउनलोड करता है।
एक बार उपयोगिता फॉर्म डाउनलोड हो जाने के बाद, टैक्सपेयर को विशेष वित्तीय वर्ष के लिए लागू आय और अन्य आवश्यक जानकारी मैन्युअल रूप से भरनी होगी।
टैक्सपेयर मैन्युअल रूप से डेटा भरने के बजाय JSON उपयोगिता में डेटा आयात भी कर सकता है।
एक बार सभी डिटेल्स भरने के बाद, आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी।
पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में, टैक्सपेयर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अपने अकाउंट में लॉग इन कर सकता है और ITR दाखिल कर सकता है।