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भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 01 जनवरी, 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जायेगा – मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

उक्त जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने बताया दिनांक 20 अगस्त, 2024 से 18 अक्टूबर, 2024 तक बीएलओ के माध्यम से घर-घर जाकर सत्यापन का कार्य, मतदाता सूची/ईपीआईसी में विसंगतियों को दूर करना, मतदेय स्थलों, अनुभागों का पुननिर्धारण एवं कन्ट्रोल टेबल को अद्यतन करने का कार्य किया जायेगा, ताकि आलेख्य निर्वाचक नामावली को शुद्ध एवं त्रुटिरहित तैयार किया जा सके। उन्होंने बताया दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 को एकीकृत निर्वाचक नामावली का आलेख्य प्रकाशित किया जायेगा तथा दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 से 28 नवम्बर, 2024 तक दावें/आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकेंगी। दिनांक 09 से 10 नवम्बर, 2024 तथा दिनांक 23 से 24 नवम्बर, 2024 तक विशेष अभियान चलाया जायेगा। उन्होंने बताया दिनांक 24 दिसम्बर, 2024 तक दावें एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जायेगा तथा दिनांक 06 जनवरी, 2025 को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यदि किसी अर्ह नागरिक का नाम वर्तमान निर्वाचक नामावली में एक ही मतदेय स्थल पर एक से अधिक बार या एक ही विधानसभा क्षेत्र में एक से अधिक मतदेय स्थल पर अथवा एक से अधिक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत है, तो ऐसे किसी भी निर्वाचक का नाम किसी एक मतदेय स्थल/एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से नियमानुसार हटाए जाने की कार्यवाही की जा रही है ताकि किसी भी नागरिक का नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत न हो। उन्होंने बताया यदि किसी निर्वाचक को अपने निवास स्थान से मतदेय स्थल तक पहुँचने में 02 किमी से अधिक की पैदल दूरी तय करनी पड़ती है तो ऐसे निर्वाचकों के लिए उसी क्षेत्र में उपलब्ध किसी उपयुक्त शासकीय भवन में नया मतदेय स्थल स्थापित करने पर नियमानुसार विचार किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि वर्तमान में किसी मतदेय स्थल पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से अधिक हो गई है तो इस प्रकार के मतदेय स्थलों को विभाजित कर नियमानुसार उसी क्षेत्र में उपलब्ध किसी उपयुक्त शासकीय भवन में नया मतदेय स्थल स्थापित किया जा सकता है। वर्तमान मतदेय स्थल भवन के क्षतिग्रस्त होने अथवा जीर्ण-शीर्ण होने की दशा में नियमानुसार उसी क्षेत्र में उपलब्ध किसी उपयुक्त शासकीय भवन में मतदेय स्थल परिवर्तित किया जा सकता है। उन्होंने बताया इस संबंध में सुझाव एवं प्रस्ताव संबंधित तहसीलदार/उप जिलाधिकारी अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी को दिनांक 10 सितम्बर, 2024 तक प्रस्तुत किया जा सकता है। वर्तमान मतदेय स्थलों की सूची विभागीय वैबसाइट http://www.ceo.uk.gov.in पर भी जनसामान्य के अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ऐसे नागरिक, जो दिनांक 01 जनवरी, 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, ऐसे अर्ह नागरिक निर्वाचक नामावली में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 से 28 नवम्बर, 2024 तक अपने मतदेय स्थल के बीएलओ अथवा सम्बन्धित तहसील कार्यालय/उप जिलाधिकारी कार्यालय अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय में नियमानुसार प्रारूप-6 पर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रारूप 6 पर नवीनतम पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो चस्पा करने के साथ-साथ अपने निवास एवं आयु से सम्बन्धित दस्तावेज की प्रति भी संलग्न करनी अनिवार्य होगी। उन्होंने बताया वर्तमान आलेख्य निर्वाचक नामावली में से किसी नाम को हटाने के लिए या निर्वाचक नामावली में किसी नाम को सम्मिलित करने पर आपत्ति हेतु फार्म-7, भारतीय पासपोर्ट के आधार पर किसी अप्रवासी भारतीय नागरिक का नाम नामावली में सम्मिलित करने के लिए आवेदन फार्म-6क तथा वर्तमान निर्वाचक नामावली में किसी भी प्रकार संशोधन/शुद्धि के लिए, मतदाता फोटो पहचान पत्र बदले जाने के लिए, निवास परिवर्तन (एक निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत एक बूथ से दूसरे बूथ में या एक विधान सभा से दूसरी विधान सभा क्षेत्र) के लिए फार्म 8 पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होने बताया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 एवं 1951 तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम-1960 में संशोधन के फलस्वरूप अब निर्वाचक नमावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए प्रत्येक वर्ष में चार अर्हता तिथियां (01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर) नियत की गयी है। उल्लिखित तिथियों …

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